section 46
अन्य उपबंधों के उल्लंघन के लिये शास्तियां
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000Infrastructure200055 sections
Statutory text
यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या कोई अन्य व्यक्ति जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन दिए गए किसी निदेश, आदेश या की गई किसी अपेक्षा का अनुपालन करने से या उन्हें कार्यान्वित करने से किसी युक्तियुक्त कारण के बिना इंकार करता है या उसमें असफल रहता है, वह कारावास से जो 3 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने के रूप में शास्ति से जो Rs. 1,00,000 (एक लाख) तक की हो सकेगी या दोनों से तथा ऐसी और शास्ति से, जो प्रथम दिन के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके कि दौरान अपराध चालू रहता है Rs. 4,000 (चार हजार) तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।
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