section 4
अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों का चयन करने के लिए समिति का गठन
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000(1) राज्य सरकार, आयोग के सदस्यों के चयन व नियुक्ति के लिए एक चयन-समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-(क) राज्य का मुख्य सचिव-अध्यक्ष; (ख) केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य-सदस्य; (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) की धारा 4-ए की उपधारा (1) में यथा उपवर्णित किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था का प्रबंध संचालक या किसी विद्युत् उद्योग के कारबार में या किसी विद्युत् उद्योग की निधि संचालित करने या वित्त पोषण में संलग्न भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम का प्रबंध संचालक-सदस्य। (2) राज्य सरकार, मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति की तारीख से एक मास के भीतर और किसी सदस्य की पदाविधि या उसके कार्यकाल की समाप्ति के चार मास पूर्व उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट चयन-समिति गठित करेगी और रिक्तियों को भरने के लिए चयन-समिति को निर्देश देगी। (3) चयन-समिति, उस तारीख से जिसकी कि निर्देश दिया है, एक मास के भीतर सदस्य के चयन को अंतिम रूप देगी। (4) चयन-समिति, उसे निर्दिष्ट की गई प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नाम के एक पैनल की सिफारिश करेगी। (5) राज्य सरकार, प्रत्येक रिक्ति के लिए चयन-समिति द्वारा सिफारिश किए गए दो नाम के पैनल में से सदस्यों की नियुक्ति करेगी और अपने विनिश्चय को ऐसी सिफारिश की प्राप्ति के एक मास के भीतर अधिसूचित करेगी।
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