section 41
आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000Infrastructure200055 sections
Statutory text
इस अधिनियम के अधीन आयोग के द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति को आयोग का विनिश्चय या आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर, उच्च न्यायालय को, ऐसे आदेश से उद्भूत होने वाली विधि के प्रश्न पर, अपील फाइल कर सकेगा: परन्तु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि व्यथित व्यक्ति के पास साठ दिन की कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत न कर पाने का पर्याप्त कारण था तो वह साठ दिन की कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् ९० दिन से अनधिक की और कालावधि के भीतर अपील ग्रहण कर सकेगा।
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