section 53
अधिकारिता का वर्जन
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000Infrastructure200055 sections
Statutory text
इस अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या विनियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या विनिश्चय इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय अपीलनीय नहीं होगा और किसी भी सिविल न्यायालय को, जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी माध्यस्थम विधि के अधीन कोई न्यायालय या अधिकरण भी सम्मिलित है, किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा आयोग को सशक्त किया गया है, कोई अधिकारिता नहीं होगी।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.