section 32
आयोग का सामान्य नियंत्रण
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000(१) अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन करने वाली कंपनी और समस्त अन्य, आयोग द्वारा ऊर्जा प्रणाली (पावर सिस्टम) और विद्युत् प्रदाय लाइनों के, प्रचालन और उनके अनुरक्षण के लिए निबंधन और शर्तें विनियमित करने के लिए समय-समय पर विरचित विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे। (२) अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, राज्य में, उन विद्युत् उद्योगों को, चाहे वे अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात् स्थापित हों, भाग रूप या उनके संबंध में प्रयुक्त समस्त आस्तियां संपत्तियां, रं गति में हित और अन्य सुविधाएं, आयोग द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए और विशिष्टतया ऊर्जा प्रणाली (पावर सिस्टम) और विद्युत् प्रदाय लाइनों का निरंतर प्रचालन और अनुरक्षण बनाए रखने की आवश्यकता के लिए विरचित किए जाने वाले विनियमों के अध्यधीन होंगी।
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