section 5
आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये शर्तें
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000(1) आयोग के सदस्य योग्यता, ईमानदारी तथा प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिन्हें अभियांत्रिकी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, विधि, प्रशासन या प्रबंधन का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो, या जिन्होंने इस संबंध में संबंधित समस्याओं का निपटारा करने में क्षमता प्रदर्शित की हो तथा यह और कि आयोग सभी समयों पर निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा:--- (क) एक व्यक्ति जो विद्युत् के उत्पादन या पारेषण या उप-पारेषण या वितरण में विशेषज्ञता के साथ अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अर्हता और पर्याप्त अनुभव रखता हो; और (ख) दो अन्य व्यक्ति जो किसी अन्य विषय अर्थात् अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, विधि, प्रशासन या प्रबंधन में अर्हताएं और पर्याप्त अनुभव रखते हों: परन्तु एक से अधिक सदस्य को खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी विशिष्ट विषय के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा। (2) कोई भी व्यक्ति यदि वह संसद या किसी राज्य विधान मंडल का सदस्य है या किसी स्थानीय प्राधिकरण का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य है तो वह आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए अनर्ह होगा। (3) वह व्यक्ति जिसके बारे में आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा रहा है, चयन-समिति को- (क) ऐसा कोई पद, नियोजन या परामर्शदाता करार या ठहराव जो वह अपने स्वयं के नाम से या किसी नातेदार के नाम से किसी ऐसी फर्म, व्यक्तियों का संगम या निगमित निकाय में रखता हो जो कि उनसे किसी के स्वामित्व की हो या उनमें से किसी के द्वारा अन्यथा नियंत्रित हो और जो निम्नलिखित में से कोई कारबार कर रहा है- (एक) विद्युत् का उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण या प्रदाय; (दो) विद्युत् के उत्पादन के लिए किसी ईंधन का विनिर्माण, विक्रय या प्रदाय; (तीन) विद्युत् के उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण, प्रदाय या उपयोग के लिए संव्यवहार करने वाली मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, साधित्र या फिटिंग्स का विनिर्माण, विक्रय, पट्टे पर देना, किराए पर देना या अन्यथा प्रदाय करना उनका कारबार करना; और (चार) उपरोक्त खण्ड (एक), (दो) और (तीन) में निर्दिष्ट किसी भी कारबार में वित्त प्रदाय करने वाली कोई सत्ता; अधिसूचित करेगा।
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