section 75
बन्दोबस्त की पररभाषा
The MP Land Revenue Code 1959परन्तु यह और भी कक पूवडवती परन्तुक के खंड (एक) के उपखंड (क) के अधीन औद्योहगक प्रयोजन के हलये भूहम का अन्तरण हनम्नहलहखत शतों के अध्यधीन होगा, अथाडत्- (एक) यकद ऐसे भूकक ककसी कृहष हभि प्रयोजन के हलये व्यपवर्ततत की जानी हो तो ऐसे व्यपवतडन के हलये धारा 172 के अधीन उपखंड अहधकारी की अनुज्ञा ऐसे अंतरण के पूवड प्राप्त कर ली गई है; और (दो) धारा 172 के उपबन्ध ऐसे अंतरण को इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कक उसकी उपधारा (1) के परन्तुक में वर्तणत तीन मास तथा [एक मास] [छ: मास] की कालावहध, ऐसे व्यपवतडन हेतु आवेदन के प्रयोजनों के हलये िमाश: पैंतालीस कदन और [एक मास] [नब्बे कदवस] होगी । स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजनों के हलये, ककसी व्यहि के कुटुभब में वह व्यहि स्वयं, उसकी अवयस्क संतान तथा ऐसे व्यहि की पत्नी या उसका पहत जो उनके साथ संयुि रूप से रहता हो, और यकद ऐसा व्यहि अवयस्क हो तो उसके साथ संयुि रूप से रहने वाले उनके माता हपता सहभमहलत होंगे।
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