section 21
अन्य पदाहधकारी
The MP Land Revenue Code 1959Tax1959264 sections
Statutory text
(1) जहां कुकड ककया गया पशुधन बकायादार के भार साधन में नहीं छोड़ा गया है, वहां उसे हखलाने-हपलाने के व्यय ऐसी दर से प्रभाररत ककये जायेंगे जो कलेक्टर, साधारण या हवशेष आदेश द्वारा, हनयत करे। (2) जहां कुकड की गई सभपहत्त कोई ऐसी जंगम सभपहत्त है जो कृहष-उपज या पशुधन से हफरी है और वह बकायादार के भारसाधन में नहीं छोड़ी गई है, वहां उसकी सुरहित अहभरिा के हलये व्यय ऐसी दर से प्रभाररत ककया जायेगा जो कलेक्टर, साधारण या हवशेष आदेश द्वारा हनयत करें । (3) उपहनयम (1) या (2) के अधीन उपगत खचे सभपहत्त के हविय आगम पर प्रथम भार होंगे।
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