section 30
अधीनस्थों को तथा उनके पास से मामले अन्तररत करने की शहि
The MP Land Revenue Code 1959Tax1959264 sections
Statutory text
(1) कलेक्टर या उपखंड अहधकारी, इस संहहता के या तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य अहधहनयहमहत के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले ककसी मामले को या ककसी वगड के मामलों को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ ककसी ऐसे राजस्व अहधकारी को, जो कक ऐसे मामले या ऐसे वगड के मामलों को हवहनहित करने के हलये सिम है, हवहनिय के हलये सौंप सकेगा या ककसी मामले या ककसी वगड के मामलों केा ककसी ऐसे राजस्व अहधकारी के पास से वापस कर सकेगा और ऐसे मामले या ऐसे वगड के मामलों के संबंध में स्वयं कायडवाही कर सकेगा या उन्हें हनपटारे के हलये अपने अधीनस्थ ककसी ऐसे अन्य राजस्व अहधकारी को जो ऐसे मामले या ऐसे वगड के मामलों का हवहनिय करने के हलये सिम है, हनदेहशत कर सकेगा ।
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