section 40
अनुसूची 1 में के हनयमों का प्रभाव
The MP Land Revenue Code 1959(1) जहां स्थावर सभपहत्त इस संहहता के अधीन बेच दी गई है वहां या तो ऐसी सभपहत्त का स्वामी या उसमें ऐसे हक के आधार पर, जो ऐसे हविय के पूवड अर्तजत ककया गया था, हहतबद्ध कोई व्यहि – (क) िेता को कदये जाने के हलये, ियधन के पांच प्रहतशत के बराबर रकम, (ख) बकाया रकम के भुगतान मद्धे, हविय की उद्घोषणा में ऐसी रकम के रूप में हवहनर्ददष्ट रकम हजसकी वसूली के हलये हविय का आदेश ककया गया था और हजसमें से हविय की उद्घोषणा की तारीख के पिात् उस मद्धे चुकाई गई रकम घटा दी गई हो, और (ग) हविय के खचें, उप हविय की तारीख से तीस कदन के भीतर ककसी भी समय हनहिप्त करने पर राजस्व अहधकारी की हविय अपास्त कराने के हलये आवेदन कर सकेगा । (2) यकद ऐसा हनिेप हविय की तारीख से तीस कदन के भीतर कर कदया जाता है; तो राजस्व अहधकारी हविय को अपास्त करने वाला आदेश पाररत करेगा: परन्तु यकद कोई व्यहि ऐसे हविय को अपास्त कराने के हलये हनयम 14 के अधीन आवेदन करता है तो वह इस हनयम के अधीन आवेदन करने का हकदार नहीं होगा ।
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