section 119
जानकारी देने में उपेिा करने के हलये शाहस्त
The MP Land Revenue Code 1959Tax1959264 sections
Statutory text
119. जानकारी देने में उपेिा करने के हलये शाहस्त- (1) कोई भी व्यहि, जो हवहनर्ददष्ट की गई कालावहध के भीतर धारा 109 द्वारा अपेहित की गई ररपोटड करने में या धारा 118 द्वारा अपेहित की गई जानकारी में या दस्तावेज पेश करने में उपेिा करेगा, वह तहसीलदार के हववेकाहधकार पर, एक हजार रूपये से अनहधक की शाहस्त का दायी होगा जो भू- राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी। (2) [धारा 109 के अधीन] ककसी प्रकार के अजडन सभबन्धी ककसी ऐसी ररपोटड के बारे में, जो हवहनर्ददष्ट की गई कालावहध के पिात् पटवारी को प्राप्त हुई हो, धारा 110 के उपबन्धों के अनुसार कायडवाही की जायेगी। [परन्तुक लुप्त.............]
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