section 22
उपखंड अहधकारी
The MP Land Revenue Code 1959Tax1959264 sections
Statutory text
(1) कलेक्टर एक या अहधक सहायक कलेक्टरों या संयुि कलेक्टरों या हडप्टी कलेक्टरों को हजले के ककसी एक उपखंड या हजले के दो या अहधक उपखंडों का भारसाधक बना सकेगा । (2) ऐसा सहायक कलेक्टर या संयुि कलेक्टर या हडप्टी कलेक्टर उपखंड अहधकारी कहलायेगा और कलेक्टर की ऐसी शहियों को प्रयोग में लायेगा जैसा कक राज्य शासन अहधसूचना द्वारा हनदेहशत करे ।
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