section 18
सहायक कलेक्टरों, संयुि कलेक्टरों तथा हडप्टी कलेक्टरों की हनयुहि और शहियाँ
The MP Land Revenue Code 1959Tax1959264 sections
Statutory text
राज्य सरकार प्रत्येक हजले के हलये उतने व्यहियों को हजतने यह ठीक समझे – (एक) सहायक कलेक्टसड प्रथम तथा हद्वतीय श्रेणी । (दो) संयुि कलेक्टसड तथा (तीन) हडप्टी कलेक्टसड, हनयुि कर सकेगी जो ऐसी शहियों का प्रयोग करेंगे, जो राज्य सरकार अहधसूचना द्वारा हनदेहशत करे।
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