section 42
राजस्व पदाहधकारी के आदेश, भूल अथवा अहनयहमतता के कारण कब उल्टे जा सकेंगे
The MP Land Revenue Code 195942. राजस्व पदाहधकारी के आदेश, भूल अथवा अहनयहमतता के कारण कब उल्टे जा सकेंगे – राजस्व पदाहधकारी द्वारा कदया गया कोई भी आदेश, सभमन, सूचना, उद्घोषणा, अहधपत्र वारण्ट या आदेश में या जाँच के पूवड या उसके दौरान में अन्य कायडवाहहयों में अथवा इस संहहता के अधीन अन्य कायडवाहहयों में ककसी भी भूल, अकृत या अहनयहमतता के कारण अपील या पुनरीिण में तब तक उलटा या पररवर्ततत नहीं ककया जायेगा जब तक कक ऐसी भूल, अकृत या अहनयहमतता के कारण तथ्यत: अन्याय न हुआ हो । व्याखया – यह अवधाररत करते समय कक इस संहहता के अधीन ककसी कायडवाही में ककसी भूल, कृत या अहनयहमतता के कारण अन्याय हुआ है या नहीं इस तथ्य का ध्यान रखा जायेगा कक कायडवाहहयों की ककसी पूवडवती हस्थहत में आपहत्त उठाई जा सकती थी तथा उठाई जानी चाहहए थी ।
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