section 110
िेत्र-पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू-अहभलेखों में अहधकार अजडन बाबत नामान्तरण
The MP Land Revenue Code 1959(1) पटवारी अहधकार के प्रत्येक ऐसे अजडन को, हजसकी कक ररपोटड उसे धरा 109 के अधीन की गई हो या जो ग्राम पंचायत या ककसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त प्रज्ञापना पर से उसकी जानकारी में आए, उस रहजस्टर में दजड करेगा जो कक उस प्रयोजन के हलये हवहहत ककया गया है। (2) पटवारी अहधकार–अजडन सभबन्धी समस्त ऐसी ररपोटड, जो उपधारा (1) के अधीन उसे प्राप्त हुए हो, उन ररपोटो के उसे प्राप्त होने के तीन कदन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञाहपत करेगा। (3) उपधारा (2) के अधीन पटवारी से प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीनदार उसे हवहहत रीहत में ग्राम में प्रकाहशत करवायेगा और उसकी हलहखत प्रज्ञापना उन समस्त व्यहियों को जो कक उसे नामान्तरण में हहतबद्ध प्रतीत होते हो, तथा साथ ही ऐसे अन्य व्यहियों एवं प्राहधकाररयों को भी देगा जो कक हवहहत ककये जाएं। (4) तहसीलदार हहतबध्द व्यहियों को सुनवाई का युहियुि अवसर देने के पिात् तथा ऐसी अहतररि जाँच, जैसी कक वह आवश्यक समझे, करने के पिात् िेत्र–पुस्तक तथा अन्य सुसगंत भू- अहभलेखो में आवश्यक प्रहवहष्ट करेगा।
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