section 3
राजस्व मण्डल का गठन
The MP Land Revenue Code 1959Tax1959264 sections
Statutory text
(1) मध्यप्रदेश के हलये एक राजस्व मण्डल होगा जो अध्यि तथा दो या दो से अहधक इतने अन्य सदस्यों से, हजतने कक राज्य सरकार, समय-समय पर, हनयुि करना ठीक समझे, हमल कर करेगा । (2) इस संहहता के प्रवृत्त होने के ठीक पूवड इस राज्य के हवहभि िेत्रों के हलये गरठत तथा कायडरत राजस्व मण्डल को, हजसे इस अध्याय में इसके पिात् हवद्यमान – मण्डल कहा गया है, इस संहहता के प्रवृत्त होने की तारीख से इस धारा के अधीन गरठत मध्यप्रदेश के हलये राजस्व मण्डल समझा जायेगा । (3) हवद्यमान मण्डल के अध्यि तथा सदस्य मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल के िमश: प्रथम अध्यि तथा सदस्य होंगे ।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.