section 69
व्यपवर्ततत की गई या हवशेष रूप से समनुदेहशत की गई भूहम का पृथक् सीमांकन
The MP Land Revenue Code 1959Tax1959264 sections
Statutory text
धारा 68 के उपबन्धों के होते भी, जब कृहष भूहम का कोई प्रभाव धारा 172 के उपबन्धों के अधीन ककसी कृहष हभि प्रयोजन के हलये व्यपवर्ततत ककया जाता है, या जब भूहम का कोई प्रभाव धारा 237 के अधीन हवशेष रूप से समनुदेहशत ककया जाता है या भूहम के ककसी प्रभाग पर का कोई हनधाडरण धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन पररवर्ततत ककया जाता है तो बन्दोबस्त अहधकारी ऐसे प्रभाग को पृथक् सवेिण संखयांक या सवेिण संखयांक के उपखंड के रूप में गरठत कर सकेगा ।
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