section 10
संहहता के प्रारभभ होने के समय हवचाराधीन मामले
The MP Land Revenue Code 1959(1) इस संहहता के प्रवृत्त होने के तुरन्त पूवड हवद्यमान मण्डल के समि हवचाराधीन समस्त अपीलें, पुनरीिण के समस्त आवेदन-पत्र तथा अन्य समस्त कायडवाहहयाँ मण्डल द्वारा सुनी तथा हवहनहित की जायेंगी । (2) (क) ऐसे सभी मामले जो --- (एक) कलेक्टर द्वारा पाररत आदेश चाहे वह बन्दोबस्त चालू रहने की अवहध में बन्दोबस्त अहधकारी की हैहसयत से पाररत हों, के हवरूद्ध प्रथम अपील जो बोड के समि सुने व हवहनिय ककये जाने हेतु लंहबत हो; (दो) कलेक्टर अथवा उप खण्ड अहधकारी द्वारा पाररत आदेश के हवरूद्ध हद्वतीय अपील जो बोड के समि सुने व हवहनिय ककये जाने हेतु लंहबत हो; (तीन) उप खण्ड अहधकारी के पाररत आदेश के हवरूद्ध हद्वतीय अपील जो कलेक्टर के समि सुने व हवहनिय ककये जाने हेतु लंहबत हो; आयुि को अन्तररत माने जाएंगे । (ख) ऐसे समस्त पुनरीिण, पुनर्तवलोकन एवं अन्य कायडवाहहयां जो 23 नवभबर, 2002 के पिात् आयुि कायाडलय से बोड को अन्तररत हो गये थे और बोड के समि लंहबत हैं, अब आयुि को अन्तररत माने जाएंगे व सुने व हवहनिय ककये जाएंगे; (ग) ककसी भी पिकार के आवेदन पर 23 नवभबर, 2002 के पिात् राजस्व मंडल के समि प्रस्तुत व हवहनिय हेतु लंहबत पुनरीिण प्रकरण के संबंध में संबंहधत पिकार द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन कदये जाने पर ऐसे प्रकरण बोड द्वारा आयुि को हस्तांतररत कर कदये जाएंगें ।
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