section 107
खेत का नक्शा
The MP Land Revenue Code 1959(1) उस दशा में के हसवाय जबकक राज्य सरकार द्वारा अन्यथा हनर्ददष्ट ककया जाय; प्रत्येक ग्राम के हलये, सवेिण–संखयांकों या भू-खंड संखयांकों की सीमाओं तथा बन्जर भूहमयों को दशाडने वाला एक नक्शा तैयार ककया जायेगा जो खेत का नक्शा कहलायेगा। (2) प्रत्येक ग्राम की आबादी के हलये नक्शा तैयार ककया जा सकेगा हजसमें प्राइवेट धारकों द्वारा अहभयोग में रखा गया िेत्र तथा वह िेत्र, जो ऐसे अहधभोग में न हो, एवं ऐसी अन्य हवहशहष्टयां जो कक हवहहत की जायँ, दशाडई जाएंगी। (3) यकद राज्य सरकार यह समझे कक ककसी ग्राम के मामले में यह आवश्यक है कक उपधारा (2) के अधीन तैयार ककये गये नक्शे में उन भू-खंडों को, जो प्राइवेट धाराकों के अहधयोग में है, पृथक से दशाडया जाय, तो वह कलेक्टर को यह हनदेश दे सकेगी कक वह नक्शे को उस प्रकार करवाये या पुनरीहित करवाये। (4) यकद कोई ग्राम पंचायत ऐया संकल्प पाररत कर देती है कक प्राइवेट धारकों के अहधयोग में के भू-खंडों को पृथकता दशाडते हुए ग्राम की आबादी का नक्शा तैयार ककया जाय और वह सवेिण सभबन्धी संकियाओं के खचड के प्रहत उतने अनुपात में, जो कक हवहहत ककया जाय, अहभदाय करने के हलये रजामन्द है, तो राज्य सरकार ऐसा नक्सा तैयार कराने का कायड हाथ में ले सकेगी। (5) ऐसा नक्शा राजस्व सवेिण के समय बन्दोबस्त अहधकारी द्वारा और समस्त अन्य पररहस्थहतयों में कलेक्टर द्वारा यथाहस्थहत तैयार या पुनरीहित ककया जायेगा ।
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