section 160
भू-राजस्व का भुगतान करने के दाहयत्व से दी गई छूट का प्रहतसंहरण
The MP Land Revenue Code 1959(1) कहीं भी हस्थत प्रत्येक माफी या इनाम भूहम, हजसे सरकार के हवशेष अनुदान से या तत्समय प्रवृत्त ककसी हवहध के उपबन्धों के अधीन या ककसी अन्य हलहखत के अनुसरण में, सभपूणड भू–राजस्व या उसके ककसी भाग के भुगतान से इसके पूवड छूट दे दी गई थी, इस संहहता के प्रवृत्त होने के ठीक पिात् आने वाले राजस्व वषड के प्रारंभ से उस सभपूणड भू-राजस्व के भुगतान के दाहयत्वाधीन होगी जो कक उस भूहम पर हनधाडरणीय हो; भले ही ककसी ऐसे अनुदान हवहध या हलहखत में कोई बात अन्तर्तवष्ट क्यों न हों । (2) जहां कोई ऐसी माफी या इनाम भूहम ककसी सावडजहनक; धार्तमक या पूतड संस्था को बनाये रखने या उसके समारिण के हलये धाररत हो, वहां राज्य सरकार, ऐसी संस्था के आवेदन पर; जो हवहहत प्ररूप तथा हवहहत समय के भीतर ककया गया हो उसे भू–राजस्व में उसके द्वारा उपयुि छूट की रकम से अनहधक ऐसी वार्तषकी प्रदान कर सकेगी जो ऐसी संस्था को समुहचत रूप से बनाये रखने या उसके समारिण के हलये वार्तषक प्रदान कर सकेगी जो ऐसी संस्था को समुहचत रूप से बनाये रखने या उसके समारिण के हलये अथवा उसके द्वारा की जाने वाली सेवा को चालू रखने के हलये युहियुि समझी जाय। (3) उपधारा (2) के अधीन प्रदान की गई वार्तषकी ऐसी शतों के अध्यधीन होगी जो कक हवहहत की जाय, और वह राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, पुनरीहित या प्रत्याहृत की जा सकेगी । (4) जहां उपधारा (2) के अधीन आवेदन कर कदया जाता है, वहां सभबहन्धत संस्था से भू-राजस्व की वसूली आवेदन का हवहनिय होने तक के हलये रोक दी जायगी।
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