section 58
भू-राजस्व के भुगतान के हलये भूहम का दाहयत्व
The MP Land Revenue Code 1959(1) समस्त भूहम चाहे वह ककसी भी प्रयोजन के हलए उपयोहजत की जाती हो और चाहे वह कहीं भी हस्थत हो राज्य सरकार के राजस्व के भुगतान के हलये दाहयत्वाधीन है हसवाय ऐसी भूहम के हलये राज्य सरकार के हवशेष अनुदान या राज्य सरकार के साथ की गई संहवदा द्वारा या तत्समय प्रवृत्त ककसी हवहध या हनयम के उपबंधों के अधीन ऐसे दाहयत्व से पूणडत: छूट दे दी गई है: परन्तु धारा 245 के उपबधों के अध्यधीन रहते हुए आबादी भूहम, और वह भूहम जो नगरेतर िेत्रों में हस्थत है तथा कृहषक प्रयोजनों के हलये उपयोग में लाई जाती है जो ऐसे दाहयत्व से छूट प्राप्त नहीं है, ग्राम सभा को राजस्व के भुगतान के हलये दाहयत्वाधीन है । (2) ऐसा राजस्व ‘भू–राजस्व’ कहलाता है और उस शब्द के अन्तडगत भूहम के हलये राज्य सरकार को देय समस्त धन है, भले ही ऐसे धन ककसी अहधहनयहमहत, हनयम, संहवदा या हवलेख में प्रीहमयम, लगान पट्टा – धन प्रमुहि-भाटक के रूप में या ककसी अन्य रूप में वर्तणत ककये जायें ।
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