section 47
अपीलों की पररसीमा
The MP Land Revenue Code 1959(क) उस आदेश की तारीख से हजसके कक सभबन्ध में आपहत्त की जाये, तीस कदन का अवसान हो जाने के पिात् उपखण्ड अहधकारी या कलेक्टर को या बन्दोबस्त अहधकारी या बन्दोबस्त आयुि को कोई अपील नहीं होगी; या (ख) ऐसी तारीख से पैंतालीस कदन का अवसान हो जाने के पिात् आयुि को कोई अपील नहीं होगी; या (ग) ऐसी तारीख से साठ कदन का अवसान हो जाने के पिात् मण्डल को कोई अपील नहीं होगी: परन्तु वह आदेश, हजसके कक हवरूद्ध अपील की जा रही है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहहता (संशोधन) अहधहनयम, 2011 के प्रवृत्त होने के पूवड ककया गया हो, वहाँ ऐसे मामले में अपील उि अहधहनयम के पूवड की संहहता में उपबंहधत समय-सीमा के भीतर ग्रहण की जाएगी: परन्तु यह और कक जहाँ ककसी ऐसे पिकार को, जो उस पिकार से हभि हो हजसके कक हवरूद्ध आदेश एकपिीय पाररत ककया गया है, उस तारीख की, हजसको कक आदेश पाररत ककया गया है, कोई पूवड सूचना न रही हो, वहाँ इस धारा के अधीन पररसीमा की संगणना ऐसे आदेश के संसूहचत ककये जाने की तारीख से की जायेगी ।
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