section 188
लगान
The MP Land Revenue Code 1959Tax1959264 sections
Statutory text
(1) इस संहहता के प्रवत्त होने की तारीख के ठीक आगामी कृहष वषड के प्रारभभ से मौरूसी कृषक द्वारा देय लगान वह अहधकतम लगान होगा जो धारा 186 में अहधकहथत है या यकद कृषक तथा उसके भूहमस्वामी के बीच तय पाया गया लगान होगा: परंतु जहां तय पाया गया लगान वस्तु के रूप में देय हो, तो जब तक कक ऐसा लगान धारा 187 के अधीन नगदी में पररवर्ततत नहीं कर कदया जाता है, वह कृषक ऐसे अहधकतम लगान का भुगतान करने का दायी होगा जैसा कक धारा 186 में अहधकहथत है । (2) प्रत्येक मौरूसी कृषक अपने भूहमस्वामी को लगान का भुगतान ऐसी तारीख को या उसके पूवड करेगा जो कक उस सभबंध में हवहहत की जाय ।
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