section 70
सवेिण-संखयांकों को पुनिडमांककत या उपहवभाहजत करने की शहि
The MP Land Revenue Code 1959(1) बन्दोबस्त अहधकारी सवेिण संखयांकों को या तो पुनिडमांककत कर सकेगा या उन्हें इतने उपखंडों में उप हवभाहजत कर सकेगा हजतने कक भूहम में अहधकारों के अजडन की दृहष्ट से या ककसी अन्य कारण से अपेहित हो । (2) सवेिण संखयांकों का उपखंडों में हवभाजन तथा सवेिण संखयांक पर के हनधाडरण का उपखंडों के बीच प्रभाजन इस संहहता के अधीन बनाये गये हनयमों के अनुसार ककया जायगा और ऐसे हनयमों में या तो िेत्रफल की या भू – राजस्व की या दोनो की ऐसी सीमाओं का उपबन्ध हो सकेगा हजनसे नीचे कोई उपखंड मान्य नहीं ककया जायेगा: परन्तु ककसी सवेिण संखयांक पर के हनधाडररत की कुल रकम में बन्दोबस्त की अवहध के दौरान तब तक वृहद्ध नहीं की जायगी तब तक कक ऐसा हनधाडरण इस संहहता के उपबन्धों के अधीन पररवतडनीय हो । (3) जहाँ कोई खाता कई खसरा िमांको से हमलकर बना हो, वहाँ बन्दोबस्त अहधकारी प्रत्येक खसरा िमांक के हलये देय भू–राजस्व हनधाडरण करेगा और उन्हें पृथक्–पृथक् सवेिण- संखयांकों के रूप में अहभहलहखत करेगा। (4) जब कभी सवेिण–संखयांकों को पुनिडमांककत ककया जाये तो बन्दोबस्त अहधकारी अध्याय 9 के अधीन तैयार ककये गये या रखे गये समस्त अहभलेखों की प्रहवहष्टयों में शुहद्धयाँ करेगा ।
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