section 109
अहधकारों के अजडन की ररपोटड की जायगी
The MP Land Revenue Code 1959(1) कोई भी व्यहि, जो भूहम में कोई अहधकार का हहत (...) हवहधपूवडक अर्तजत करता है, अपने द्वारा ऐसा अहधकार अर्तजत ककये जाने की ररपोट ऐसे अजडन की ररपोटड ऐसे अजडन की तारीख से छह मास के भीतर पटवारी को मौहखक रूप से या हलहखत में करेगा, और पटवारी ऐसी ररपोटड के हलये हलहखत अहभस्वीकृहत ररपोटड करने वाले व्यहि को हवहहत प्ररूप में तत्काल देगा: परन्तु जब अहधकार अर्तजत करने वाला व्यहि अवयस्क हो या अन्यथा हनरर्तहत हो तो उसका संरिक या ऐसा अन्य व्यहि, जो उसकी सभपहत का भारसाधक हो, पटवारी को ऐसी ररपोट करेगा। स्पष्टीकरण एक.- उपर वर्तणत ककये गये अहधकार के अन्तगडत कोई सुखाचार या सभपहत्त अन्तरण अहधहनयम ,1882 (1882 का अहधहनयम संखयांक 4) की धारा 100 में हवहनर्ददष्ट ककये गये प्रकारण का कोई भार, जो बन्धक की कोरट में नही आता है, नही है। स्पष्टीकरण दो.- कोई ऐसा व्यहि, हजसके कक पि में ककसी बन्धक का मोचन हो जाय या भुगतान कर कदया जाय ककसी पटटे का पयाडवसान हो जाय ,इस धारा के अथड के अन्तगडत अहधकार अर्तजत करता है। स्पष्टीकरण तीन.- इस अध्याय के प्रयोजन के हलये शब्द “पटवारी” के अतंगडत कोई ऐसा व्यहि है हजसे इस अध्याय के अधीन पटवारी के कतडव्यों का पालन करने के हलये हनयुि ककया गया हो। स्पष्टीकरण चार.- इस धारा के अधीन पटवारी को दी जाने के हलये अपेहित हलहखत प्रज्ञापना था तो संदेशवाहक की माफडत दी जा सकेगी या व्यहिश: सौंपी जा सकेगी या रहजस्टीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी। (2) कोई भी ऐसा व्यहि, जो कक उपधारा (1) में हनर्ददष्ट ककया गया है, अपने द्वारा ऐसे अहधकारो के अजडन की हलहखत ररपोटड, ऐसे अजडन की तारीख से छह मास के भीतर तहसीलदार को भी कर सकेगा।
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