section 45
कहतपय लहभबत कायडवाहहयों का बन्दोबस्त आयुि को अन्तरण
The MP Land Revenue Code 1959हवहनहित करती है कक ककसी ऐसे स्थानीय िेत्र में, हजसमें कक राजस्व सवेिण बन्द कर कदया गया है, बन्दोबस्त संकियाओं को जाना चाहहए तो वह उस प्रभाव की अहधसूचना प्रकाहशत करेगी और ऐसा िेत्र ऐसी अहधसूचना की ताररख से लेकर तब तक बन्दोबस्त के अधीन रहेगा जब तक कक स्थानीय िेत्र में की ककसी भूहम की बाबत धारा 82 के अधीन बन्दोबस्त का आखयापन पूणड न हो जाय : परन्तु यकद अहधसूचना, धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन राजस्व सवेिण संकियाओं के बन्द करने की घोषणा करने वाली अहधसूचना जारी ककये जाने की तारीख से पाँच वषड की कालावहध का अवसान हो जाने के पिात् जारी की जाती है, तो इसके पूवड की इस भाग में अन्तर्तवष्ट उपबन्धों के अनुसार बन्दोबस्त संकियाएँ की जाये, धारा 108 के अधीन अहधकार अहभलेख तैयार ककये जायेंगे।
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