section 9
Director General of Prisons and Correctional Services
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के महाǓनरȣ¢क
- (1) कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥशासन के ͧलए सरकार अͬधǓनयम और उसके अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ के उपबंधɉ के अधीन कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥमुख (उͬचत पद के, जैसा सरकार उͬचत समझे) कȧ ǓनयुिÈत करेगी।
- (2) कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥमुख को कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं का महाǓनरȣ¢क कहा जा सकेगा, वह इस अͬधǓनयम के अधीन शिÈतयɉ का Ĥयोग करेगा और कत[åयɉ का पालन करेगा तथा कारा के अÛय अͬधकारȣ और कम[चारȣ कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥमुख के सामाÛय पय[वे¢ण, Ǔनयंğण और Ǔनदȶशन के अधीन काय[ करɅगे।
- (3) Ǔनरȣ¢णालय का नेतृ×व महाǓनरȣ¢क करɅगे, िजनका राÏय के सभी कारा अͬधकाǐरयɉ और कारा कम[चाǐरयɉ पर ĤशासǓनक, अनुशासना×मक और ͪवƣीय Ǔनयंğण होगा। उÛहɅ ऐसी शिÈतयाँ और काय[ भी सɋपे जाएँगे, िजÛहɅ राÏय सरकार उͬचत समझे। महाǓनरȣ¢क को कारा सेवाओं या सͬचवालय सेवाओं के ऐसे अͬधकाǐरयɉ ɮवारा सहायता Ĥदान कȧ जा सकती है, िजÛहɅ राÏय सरकार उͬचत समझे।
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