section 2
Definitions
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025पǐरभाषाएं
इस अͬधǓनयम मɅ, जब तक ͩक संदभ[ से अÛयथा अपेͯ¢त न हो: 1. अͧभगम Ǔनयंğण वह ĤͩĐया है िजसका उपयोग ͩकसी संरͯ¢त ¢ेğ के अͬधकृत Ĥवेश या Ǔनकास ǒबंदु से गुजरने वाले åयिÈत, सामĒी और पǐरवहन कȧ पहचान करने और स×यापन करने के ͧलए ͩकया जाता है। 2. खतरे का पूव[संकेत (अलाम[) ͩकसी भौǓतक संरचना मɅ अनाͬधकृत Ĥवेश या Ǔनकास कȧ Ĥारंͧभक चेतावनी है, तथा इसकȧ Ǔनगरानी कȧ जाती है तथा यह पूव[-Ǔनधा[ǐरत ĤǓतͩĐया से संबɮध है।
3. मुÈत का अथ[ है ͩकसी अͧभर¢ा मɅ या कारा मɅ संसीͧमत न होना।
4. अͬधकृत संवाद का ता×पय[ इस अͬधǓनयम के Ǔनयमɉ के अनुसार ͩकया गया संवाद है।
5. केस मैनेजमɅट एक Đͧमक गǓतͪवͬध है िजसमɅ कारा संसीमन अवͬध के अंतग[त बंदȣ के वगȸकरण, अपराधजÛय आवæयकताओं कȧ पहचान और सुधारा×मक हèत¢ेप सिàमͧलत है। ये Đͧमक गǓतͪवͬधयाँ हɇ -कारा मɅ Ĥवेश, आकलन, वगȸकरण, संĤेषण, हèत¢ेप, अनुĮवण, मूãयांकन और समथ[न । 6. बंǑदयɉ के Įेणीकरण से अͧभĤेत है सुर¢ा और लोक संकट आकलन के आधार पर बंǑदयɉ का वगȸकरण, ताͩक यह Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सके ͩक बंदȣ को कारा मɅ कैसे और कहां रखा जाएगा तथा उसे ͩकस सुर¢ा Ĥोटोकॉल के अंतग[त रखा जाएगा।
7. ͧसͪवल बंदȣ का अथ[ है कोई भी बंदȣ जो आपराͬधक बंदȣ नहȣं है।
8. बंǑदयɉ का वगȸकरण एक Ĥबंधन साधन है िजसका उपयोग कारा कͧम[यɉ, समुदाय और कारा
मɅ अͧभरͯ¢त बंदȣ कȧ सुर¢ा Ĥदान करने के साथ ĤोĒाͧमंग और अÛय आवæयकताओं को संबोͬधत करते हुए बंǑदयɉ को Ûयूनतम ĤǓतबंधा×मक अͧभर¢ा èतर पर संसीͧमत करने के ͧलए ͩकया जाता है। यह उपकरण उन कारकɉ के आधार पर अंक Ĥदान करने के ͧलए ͫडज़ाइन ͩकया गया है िजसके अंतग[त अपराध Įेणी, हंसा का इǓतहास, बंदȣ पलायन का इǓतहास, आयु और सजा कȧ ͪवशेषताएं सिàमͧलत हो सकती हɇ, लेͩकन यह इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं हɇ। यह वगȸकरण बंǑदयɉ को उनकȧ सुर¢ा और हèत¢ेप काय[Đम आवæयकताओं के आधार पर अकाͧलत समूहɉ मɅ åयविèथत Ǿप से ͪवभािजत करने से सàबंͬधत है।
9. स¢म Ĥाͬधकारȣ से ता×पय[ ͩकसी ऐसे अͬधकारȣ से है िजसके पास ͩकसी ͪवशेष ͪवषय के समाधान के ͧलए ¢ेğाͬधकार और उͬचत ͪवͬधक Ĥाͬधकार हो।
10. Ǔनͪषɮध का अथ[ और इसके अंतग[त अवैध या ĤǓतबंͬधत वèतुओं या उनकȧ तèकरȣ है।
11. Ǔनयंğण का अथ[ है आकिèमक घटनाओं के Ĥबंधन और ĤǓतͩĐया के ͧलए कारा सुर¢ात् मक
आधारभूत संरचना और उपकरणɉ का उपयोग तथा बल का Ĥयोग।
12. ͧसɮधदोष का ता×पय[ ͩकसी आपराͬधक ¢ेğाͬधकार या सैÛय Ûयायालय ɮवारा दिÖडत कोई भी बंदȣ से है।
13. ͧसɮधदोष आपराͬधक बंदȣ का ता×पय[ Ûयायालय या कोट[-माश[ल कȧ सजा के अंतग[त ͩकसी भी आपराͬधक बंदȣ से है, और इसमɅ भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता, 2023 के अÚयाय IX के Ĥावधानɉ के अंतग[त कारा मɅ Ǔनǽɮध åयिÈत भी सिàमͧलत है।
14. सुधारा×मक सेवा से ता×पय[ ऐसी ͩकसी भी सेवा से है जो सुधारा×मक हèत¢ेप और पुनवा[स के Ĥशासन के साथ बंǑदयɉ कȧ सुरͯ¢त और संरͯ¢त अͧभर¢ा Ĥदान करती है।
15. Ûयायालय का अथ[ और इसके अंतग[त कोई भी अͬधकारȣ सिàमͧलत है जो ͪवͬधपूव[क ͧसͪवल, आपराͬधक या राजèव ¢ेğाͬधकार का Ĥयोग करता है।
16. आपराͬधक बंदȣ का अथ[ है कोई भी बंदȣ िजसे ͩकसी Ûयायालय या आपराͬधक अͬधकाǐरता का Ĥयोग करने वाले Ĥाͬधकारȣ के ǐरट, वारंट या आदेश के अंतग[त या कोट[-माश[ल के आदेश ɮवारा अͧभर¢ा मɅ सɋपा गया हो।
17. अͧभर¢ा का अथ[ है ͪवͬध-Ĥवत[न अͧभकरण (एजɅसी) ɮवारा वैध Ǿप से संरͯ¢त होने कȧ
िèथǓत या कारा मɅ संसीͧमत ͩकये जाने कȧ िèथǓत।
18. अͧभर¢ा èतर का अथ[ है ͩक कारा मɅ अͧभर¢ा èतर एक ǒबंदु मूãयांकन के माÚयम से वगȸकरण ĤͩĐया को ͬचिéनत ͩकया जाना है। Ĥ×येक अͧभर¢ा èतर कारा मɅ संसीͧमत बंǑदयɉ को Ĥभावी और सुरͯ¢त Ǿप से Ĥबंͬधत करने के ͧलए आवæयक पय[वे¢ण èतर को पǐरलͯ¢त
करता है। उदाहरण के ͧलए, उÍच अͧभर¢ा èतरɉ पर वगȸकृत बंǑदयɉ को Ĥभावी ढंग से और
सुरͯ¢त Ǿप से Ĥबंͬधत करने के ͧलए अͬधक पय[वे¢ण कम[चाǐरयɉ कȧ आवæयकता होती है ,
साथ हȣ Ǔनàन सुर¢ा èतर कȧ अपे¢ा उÍच सुर¢ा èतर के भौǓतक पǐरसर होते हɇ।
19. ĤǓतबंͬधत बंदȣ का ता×पय[ ͩकसी भी ऐसे åयिÈत से है िजसे Ĥासंͬगक Ǔनवारक कानूनɉ के
अंतग[त स¢म Ĥाͬधकारȣ के आदेश पर कारा मɅ Ǔनǽɮध ͩकया गया है। 20. पǐरवार का अथ[ है पǓत/प×नी, बÍचे, भाई-बहन, माता-ͪपता, दादा-दादȣ, तथा ĚांसजɅडर बंǑदयɉ के संदभ[ मɅ, सामािजक-धाͧम[क पाǐरवाǐरक åयवèथा के माÚयम से संबंͬधत लोग।
21. ͪवदेशी बंदȣ से ता×पय[ ऐसे ͩकसी भी बंदȣ से है जो भारत का नागǐरक नहȣं है।
22. फरलो का अथ[ है, सजा कȧ Ǔनधा[ǐरत अवͬध पूरȣ करने के बाद ͩकसी अपराधी को कारा मɅ अÍछा आचरण बनाए रखने के ͧलए Ĥो×साहन के Ǿप मɅ Ǒदया जाने वाला लघु अवकाश ।
23. सàयक åयवèथा का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है Ǔनयमɉ और ͪवǓनयमɉ के एक सेट का अनुĤयोग जो बंǑदयɉ के दैǓनक जीवन को उनकȧ åयिÈतगत सुर¢ा के डर के ǒबना èथाͪपत Ǒदनचया[ के माÚयम से Ǔनयंǒğत करता है।
24. सरकार का अथ[ झारखंड सरकार से है।
25. कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के महाǓनरȣ¢क से ता×पय[ राÏय सरकार ɮवारा इस पद पर पदांͩकत अͬधकारȣ से है।
26. Ǔनरȣ¢णालय से ता×पय[ झारखंड राÏय के कारा Ǔनरȣ¢णालय से है।
27. आदतन अपराधी का अथ[ है एक कैदȣ िजसे लगातार पांच साल कȧ Ǔनरंतर अवͬध के अंतग[त अलग-अलग अवसरɉ पर ͩकए गए ͩकसी एक या अͬधक अपराधɉ के ͧलए जो एक हȣ वाद के अंतग[त नहȣं हो, दो से अͬधक अवसरɉ पर दोषी ठहराया गया हो और कारावास कȧ सजा सुनाई
गई हो, तथा िजसे अपील या समी¢ा के Đम मɅ ͪवपय[य नहȣं ͩकया गया है।
बशतȶ ͩक ऊपर उिãलͨखत पांच वषɟ कȧ Ǔनरंतर अवͬध कȧ गणना मɅ, कारावास कȧ सजा के
अंतग[त या कारा अͧभर¢ा मɅ åयतीत कȧ गई ͩकसी भी अवͬध को Úयान मɅ नहȣं रखा
जाएगा।
28. इǓतवृǓत पğक से ता×पय[ ऐसे पğक से है िजसमɅ कारा एवं सुधारा×मक सेवा अͬधǓनयम या
उसके अंतग[त Ǔनयमɉ के अंतग[त Ĥ×येक बंदȣ के संबंध मɅ अपेͯ¢त संपूण[ सुचनाये संकͧलत हो । 29. मानवाͬधकार का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है ͩकसी åयिÈत के जीवन और èवतंğता से संबंͬधत अͬधकार।
30. ͬचͩक×सा अͬधकारȣ का ता×पय[ ͩकसी कारा के ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के Ǿप मɅ ǓनयुÈत या ĤǓतǓनयुÈत एक योÊय सरकारȣ ͬचͩक×सक से है।
31. ͬचͩक×सा अधीनèथ का अथ[ है एक योÊय ͬचͩक×सा सहायक जैसे फामा[ͧसèट, नस[, Ĥयोगशाला सहायक, एÈस-रे तकनीͧशयन आǑद िजसे कारा मɅ ǓनयुÈत या ĤǓतǓनयुÈत ͩकया गया हो।
32. बंदȣ का अथ[ है कोई भी åयिÈत जो कारा Ǔनयमɉ के अंतग[त ͩकसी संèथा मɅ वैध Ǿप से अͧभरͯ¢त रखा गया हो।
33. मिजèĚेट का ता×पय[ भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता, 2023 के अंतग[त मिजèĚेट कȧ सभी या ͩकसी भी शिÈतयɉ का Ĥयोग करने वाले ͩकसी भी åयिÈत से है ।
34. अपराध इसका अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है कोई भी काय[ ,कृ×य या अकृ×य जो वत[मान मɅ Ĥवत[मान ͪवͬध ɮवारा दंडनीय हो।
35. अपराधी से ता×पय[ ऐसे ͩकसी भी åयिÈत से है िजस पर अपराध करने मɅ कͬथत Ǿप से संͧलÜत होने का आरोप है।
36. कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ का ता×पय[ स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा कारागार के Ĥभारȣ के Ǿप मɅ ǓनयुÈत अͬधकारȣ अथा[त अधी¢क से है।
37. उÛमुÈत सुधारा×मक संèथान का अथ[ है, पाğाता युÈत बंǑदयɉ को, कारामुिÈत के बाद उनके पुनवा[स कȧ सुͪवधा के ͧलए, कारा से बाहर जाने कȧ èवतंğता देकर, Ûयुनतम ĤǓतबंधा×मक युÈत संरचना के अंतग[त संसीͧमत रखने के ͧलए एक पǐरसर ।
38. ĤͩĐया×मक सुर¢ा का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है कारा अͬधकाǐरयɉ ɮवारा ͩकए जाने वाले सुर¢ा कायɟ से संबंͬधत Ĥभावी Ĥणालȣ और ĤͩĐयाएं जैसे बलɉ का पǐरǓनयोजन, ɬयूटȣ रोèटर, अͧभगम Ǔनयंğण, जोͨखम मूãयांकन, बंǑदयɉ का वगȸकरण, आवासन आवंटन, ͬगनती, तलाशी, Ǔनगरानी, संवाद आǑद।
39. पैनोिÜटकॉन का अथ[ और इसमɅ सिàमͧलत है कारा का एक वाèतुͧशãप रचना िजसमɅ इसके
40. पैरोल का अथ[ है ͩकसी बंदȣ को उसकȧ सजा कȧ समािÜत से पहले पया[Üत कारण और उɮदेæय के आधार पर ǓनǑद[èट अवͬध के ͧलये सशत[ कारा मुÈत करना।
41. åयिÈतगत संपͪƣ का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है बंǑदयɉ कȧ संपͪƣयां.
42. भौǓतक सुर¢ा का अथ[ है भौǓतक भवन से संबंͬधत सुर¢ा, अवरोध और उन पर Ĥèथाͪपत इलेÈĚॉǓनÈस या ͫडिजटल Ĥौɮयोͬगकȧ उपकरण, जो कारा पलायन से रोकने के ͧलए सुर¢ा को पǐरपूण[ करते हɇ ।
43. पॉडुलर का अथ[ है और इसमɅ अͧभरͯ¢त संरचना के ͧलए Ǿप-रेखा अवधारणा सिàमͧलत है
िजसमɅ आवास क¢ और Ĥकोçठ एक आवासीय इकाई का Ǔनमा[ण करने वाले पǐरसर कȧ
पǐरͬध के अंतग[त िèथत होते हɇ ।
44. कारा का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है ͩकसी राÏय सरकार के सामाÛय या ͪवशेष आदेशɉ के अंतग[त बंǑदयɉ को Ǔनǽɮध रखने के ͧलए èथायी Ǿप से या अèथायी Ǿप से उपयोग ͩकया जाने वाला कोई èथान, और इसमɅ उससे अनुलÊन सभी भूͧम और भवन सिàमͧलत हɇ, परÛतु इसमɅ Ǔनàन संरचना सिàमͧलत नहȣं हɇ:
- (a) ऐसे बंǑदयɉ को रखने का कोई èथान जो केवल पुͧलस कȧ अͧभर¢ा मɅ हɉ,
- (b) भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता, 2023 कȧ धारा 457 के अंतग[त राÏय सरकार
ɮवारा Ǔनयत ͪवशेष Ǿप से कोई èथान ।
45. कारा अͬधकारȣ का ता×पय[ इस अͬधǓनयम के अनुसार कारा के Ĥशासन और Ĥबंधन के ͧलए कारा और सुधारा×मक सेवाओं मɅ ǓनयुÈत अͬधकारȣ से है।
46. कारा कम[चारȣ या अधीनèथ अͬधकारȣ का ता×पय[ इस अͬधǓनयम के अनुसार कारा के Ĥशासन और Ĥबंधन मɅ कारा अͬधकाǐरयɉ कȧ सहायता के ͧलए Ǔनरȣ¢णालय ɮवारा ǓनयुÈत कम[चारȣ से है।
47. बंदȣ का ता×पय[ ͩकसी Ûयायालय या स¢म Ĥाͬधकारȣ के ǐरट, वारंट, आदेश या सजा के अंतग[त कारा मɅ अͧभर¢ा मɅ सɋपे गए ͩकसी भी åयिÈत से है और इसमɅ दोषͧसɮध बंदȣ, ͧसͪवल बंदȣ, ͪवचाराधीन बंदȣ, स¢म Ĥाͬधकारȣ के आदेश के अंतग[त अदालत ɮवारा कारा अͧभर¢ा मɅ भेजे गए बंदȣ और Ǔनǽɮध बंदȣ सिàमͧलत हɇ ।
48. ͪवशेष आवæयकता वाले बंǑदयɉ से ता×पय[ कारा मɅ अǓतसंवेदनशील बंǑदयɉ से है और इसमɅ Ǔनàनͧलͨखत सिàमͧलत हɇ, परंतु इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं हɇ:
- (i) मानͧसक èवाèØय देखभाल कȧ आवæयकता वाले बंदȣ;
- (ii) ͪवकलांग बंदȣ;
- (iii) जातीय और नèलȣय अãपसंÉयक और èवदेशी लोग;
- (iv) ͪवदेशी राçĚȣय बंदȣ;
- (v) ĚांसजɅडर बंदȣ;
- (vi) वृɮध बंदȣ;
- (vii) असाÚय बीमारȣ से Ēèत बंदȣ और
- (viii) मृ×युदंड कȧ सजा ĤाÜत बंदȣ। 49. ĤǓतबिÛधत वèतु से ता×पय[ ऐसी वèतु से है िजसकȧ कारा मɅ Ĥͪवçटȣ या कारा से Ǔनकासी इस अͬधǓनयम के अधीन ͩकसी Ǔनयम ɮवारा ĤǓतͪषɮध है। 50. लोक सुर¢ा का अथ[ है ऐसी घटनाओं, जो लोक सुर¢ा को मह×वपूण[ संकट, शारȣǐरक आघात या संपͪƣ ¢Ǔत के संकट मɅ डाल सकती हɇ, कȧ रोकथाम करना और उनसे सुरͯ¢त रखना है। 51. कɪटरपंथी अपराधी का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत हɇ वैचाǐरक Ǿप से Ĥेǐरत अपराधी, जो वैचाǐरक उɮदेæयɉ को ĤाÜत करने के ͧलए Ǒहंसक कृ×य करता है, करने कȧ आकां¢ा रखता है, या करने का षड़यंğ करता है, या उसे Ĥो×साǑहत करता है। 52. अपराध पुनरावृǓत का अथ[ है ͩकसी åयिÈत का आपराͬधक åयवहार मɅ Ĥ×यावत[न होना। इसे उन आपराͬधक कृ×यɉ से मापा जाता है िजसके पǐरणामèवǾप कारा से मुÈत होने के बाद तीन साल कȧ अवͬध (36 महȣने) के अंतग[त नई सजा के साथ या ǒबना ͩकसी सजा के कारा मɅ वापस जाना पड़ता है। 53. जोͨखम का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है ¢Ǔत, आघात, हाǓन या ͩकसी अÛय नकारा×मक घटना कȧ संभावना या संकट जो बाéय या आंतǐरक अरͯ¢तता के कारण होता है। 54. जोͨखम आकलन का अथ[ है, अनुमाǓनत गǓतͪवͬध मɅ सिàमͧलत संभाͪवत जोͨखमɉ के मूãयांकन कȧ एक åयविèथत ĤͩĐया। 55. पǐरहार पɮधǓत से ता×पय[ इस अͬधǓनयम मɅ बंǑदयɉ कȧ सजा को कम करने के ͪवǓनयमन के ͧलए बनाए गए Ǔनयमɉ से है । 56. Ĥजनन अͬधकार का ता×पय[ मǑहलाओं के Ĥजनन èवाèØय और Ĥजनन संबंधी ͪवकãप से संबंͬधत अͬधकारɉ से है। 57. Ǔनयम का ता×पय[ इस अͬधǓनयम के अंतग[त बनाए गए Ǔनयम से है 58. बंदȣ पृथÈकरण का अथ[ है ͧलंग, आयु, मुकदमे, अपराध कȧ गंभीरता और सुर¢ा खतरɉ के आधार पर बंǑदयɉ को पृथक करना । 59. अधी¢क का ता×पय[ ऐसे अͬधकारȣ से है िजसे स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा ͩकसी कारागार का Ĥभारȣ ǓनयुÈत ͩकया जाता है तथा िजसका पदनाम वह ͪवǓनǑद[çट कर सकता है। 60. परलɇͬगक का अथ[ है और इसमɅ ĚांसजɅडर åयिÈत (अͬधकारɉ का संर¢ण) अͬधǓनयम, 2019 कȧ धारा 2 के खंड (के) मɅ ǓनǑद[çट अथ[ वाला åयिÈत सिàमͧलत है। 61. अनͬधकृत संवाद का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है इस अͬधǓनयम के अंतग[त Ǔनयमɉ ɮवारा अनͬधकृत या अèवीकृत संवाद। 62. ͪवचाराधीन बंदȣ का अथ[ है कोई भी बंदȣ इसमɅ सिàमͧलत है िजसका दोष ͧसÚद न हुआ हो और िजसे स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा अनुसंधान या ͪवचारण लंǒबत रहने तक ÛयाǓयक अͧभर¢ा मɅ रखा गया हो। 63. अͬधपğ का अथ[ ͩकसी Ĥाͬधकारȣ ɮवारा जारȣ ͩकया गया ǐरट या आदेश है जो ͩकसी अͬधकारȣ को अͧभरͯ¢त करने, अͧभĒहण करने, तलाशी लेने या ÛयाǓयक सजा देने का अͬधकार देता है।
64. उपाप[ण अͬधपğ का अथ[ है मिजèĚेट या Ûयायालय ɮवारा ͧलͨखत आदेश, िजसके अंतग[त
ͩकसी åयिÈत को स¢म Ûयायालय ɮवारा ͪवचारण के ͧलए Ĥेͪषत ͩकया जाता है।
65. तǽण अपराधी से ता×पय[ ऐसे ͩकसी भी बंदȣ से है िजसकȧ आयु 18 वष[ हो गई है, परंतु 21 वष[ से कम है।
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