section 29
Personal belongings of prisoners
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
बंदियों के निजी सामान बंदियों के निजी सामान जिन्हें इस अधिनियम के नियमों के अंतर्गत रखने की अनुमति के लिये निर्धारित किया गया है, उन्हें प्रवेश के समय तलाशी के बाद उनके पास रखने की अनुमति होगी और बाद में उनके परिजनों द्वारा मुलाकात के समय उन्हें उक्त समान प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। कारा संसीमन अवधि के दौरान उपयोग के लिए बंदियों द्वारा रखे जाने वाले सभी निजी सामान की गहन तलाशी ली जाएगी ताकि अनधिकृत परिग्रह, उपयोग और संवाद, हिंसा और पलायन से कारा को सुरक्षित रखा जा सके।
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