section 23
Offences by prison subordinates
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025कारा अधीनèथɉ ɮवारा अपराध 1. अधीनèथ अͬधकाǐरयɉ सǑहत कारा अͬधकाǐरयɉ के ͪवǽɮध अनुशासना×मक उãलंघन, कृ×य और अकृ×य के पǐरणामèवǾप बंदȣ पलायन, कारा Ǒहंसा और अÛय ĤशासǓनक या ͪवƣीय अǓनयͧमतता के ͧलए अͬधǓनयम के अंतग[त Ǔनयमɉ के अनुसार ͪवभागीय काय[वाहȣ कȧ जाएगी। 2. Ĥ×येक कारापाल या उसके अधीनèथ कारा-अͬधकारȣ, जो अपने कत[åय का उãलंघन करने या ͩकसी Ǔनयम, ͪवǓनयमन या स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनग[त ͩकये गए वैध आदेश का ͪवचारपूव[क(जान-बूझकर) उãलंघन करने या उपे¢ा करने का दोषी होगा अथवा जो ǒबना अनुमǓत के या अपने आशय कȧ ͧलͨखत पूव[ सूचना Ǒदए ǒबना दो मास कȧ अवͬध के ͧलए अपने पद के कत[åयɉ से Ĥ×याǿत करेगा या जो ͪवचारपूव[क (जान-बूझकर) Ĥदƣ अवकाश से अͬधक समय तक अनुपिèथत रहेगा या जो ǒबना Ĥाͬधकार के अपने कारा कत[åय के अǓतǐरÈत ͩकसी अÛय रोजगार मɅ लगेगा या जो कायरता का दोषी होगा, दÖडाͬधकारȣ के सम¢ दोषͧसɮͬध पर अथ[दंड जो पांच हजार ǽपए से अͬधक नहȣं हो या कारावास जो छह मास से अͬधक कȧ अवͬध का नहȣं हो या दोनɉ से दÖडनीय होगा। जुमा[ना न भुगतान कȧ िèथǓत मɅ एक मास के साधारण कारावास से दिÖडत ͩकया जाएगा। 3. इस धारा के अंतग[त ͩकसी भी åयिÈत को एक हȣ अपराध के ͧलए दो बार दंͫडत नहȣं ͩकया जाएगा।
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