section 31
Benefit of remission for prisoners
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
बंदियों को परिहार का लाभ 1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिद्धदोष बंदी के सजा अवधि के अंतर्गत समेय अच्छे आचरण और व्यवहार तथा आवंटित कार्य संपन्न करने के लिये, नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिहार स्वीकृत की जा सकती है। 2. परिहार प्रदान करने की अवधि और मानदंड ऐसे होंगे जैसा कि नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।
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