section 54
Punishment for smuggling of prohibited items and its use for unauthorized communication
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025प्रतिबंधित वस्तु की तस्करी और अनधिकृत संवाद के लिए इसके उपयोग के लिए सजा 1. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन किसी नियम के विपरीत, किसी कारा में या उससे कोई प्रतिबंधित वस्तु प्रविष्ट करेगा या निष्कासित करेगा, या किसी भी प्रकार से प्रविष्ट या निष्कासित करने का प्रयत्न करेगा, या कारा की सीमाओं के बाहर किसी बंदी को देगा या देने का प्रयत्न करेगा, और कारा का प्रत्येक अधिकारी, जो ऐसे किसी नियम के विपरीत, जानते हुए ऐसी किसी वस्तु को कारा में प्रविष्ट या निष्कासित किए जाने, किसी बंदी के कब्जे में रखे जाने, या कारा की सीमाओं के बाहर किसी बंदी को दिए जाने देगा, और जो कोई, ऐसे किसी नियम के विपरीत, किसी बंदी या बाहरी व्यक्ति से संवाद करेगा या संवाद करने का प्रयत्न करेगा, बंदियों या बाहरी व्यक्तियों से संवाद के लिए किसी डिजिटल युक्ति में संस्थापित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंचेगा या पहुंचने का प्रयत्न करेगा और जो कोई इस धारा द्वारा दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, दंडाधिकारी (मिजिस्ट्रेट) के समक्ष दोषसिद्ध होने पर, कठोर कारावास जो तीन वर्ष की अवधि से अधिक नहीं हो से दंडित किया जाएगा, या अर्थदंड जो पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं हो, लगाया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना न भुगतान की स्थिति में छह मास के साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। 2. जो कोई भी कारा में किसी भी संपत्ति, भौतिक या डिजिटल, उपकरण से छेड़छाड़, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए पाया जाता है, वह दंडाधिकारी (मिजिस्ट्रेट) के समक्ष दोषसिद्ध होने पर, न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए कारावास से, जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थदंड जो पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं हो, लगाया जाएगा अथवा दोनों, जुर्माना का भुगतान न करने पर छह महीने का साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। 3. बंदी को, यदि वह पहले से ही सजा भुगत रहा है, तो उपधारा
- (1) या उपधारा
- (2) के अंतर्गत दी गई सजा पूरी होने पर भुगतनी होगी। 4. उपधारा
- (1) और
- (2) में उल्लिखित अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
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