section 27
Entries, search and medical screening of prisoners at the time of admission
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025प्रवेश के समय बंदियों की प्रविष्टियां, तलाशी और चिकित्सकीय जांच (मेडिकल स्क्रीनिंग) कारा में प्रवेश होने पर प्रत्येक बंदी के 1. नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपापण अधिपत्र (वारंट) में अंकित उसका विवरण प्रवेश पंजी में दर्ज होगा। 2. समान लिंग के कारा अधिकारी द्वारा उसकी गहन तलाशी ली जाएगी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित वस्तु के रूप में अधिसूचित प्रत्येक वस्तु को जब्त कर लिया जाएगा, सिवाय नकदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के, जिन्हें कारापाल द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा तथा संबंधित अभिलेख में प्रलेखित किया जाएगा तथा कारा मुक्ति के समय बंदी को लौटा दिया जाएगा। 3. दंड प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 और किसी अन्य लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार भौतिक और बायोमेट्रिक पहचान माप के अधीन किया जाएगा। 4. अद्यतन स्वास्थ्य स्थिति के लिए 24 घंटे के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी तथा यदि आवश्यक हो तो उपचार भी दिया जाएगा। 5. सुरक्षा वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा तथा इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों द्वारा निर्धारित सुरक्षित एवं संरक्षित अभिरक्षा तथा पर्यवेक्षण स्तर सुनिश्चित करने के लिए कारा में उपयुक्त स्थान पर संसीमित रखा जाएगा।
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