section 82
External custody, control and employment of prisoners
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
बंǑदयɉ कȧ बाéय अͧभर¢ा, Ǔनयंğण और रोजगार
एक बंदȣ को जब ͩकसी ऐसे कारा से बाहर ले जाया जा रहा हो, िजसमɅ वह ͪवͬधपूव[क पǐरǽɮध हो, या उसे उपèथापन के ͧलए Ûयायालय मɅ या ͬचͩक×सा उपचार के ͧलए अèपताल मɅ ले जाया जा रहा हो, या जब कभी वह बाहर काय[ कर रहा हो या ͩकसी अÛय Ĥकार से ͩकसी ऐसे कारा कȧ सीमाओं से परे हो, जो ऐसे कारा के ͩकसी कारा अͬधकारȣ या ऐसे कत[åय के ͧलए Ǔनयुक् त ͩकसी अÛय अͬधकारȣ कȧ ͪवͬधपूव[क अͧभर¢ा या Ǔनयंğण मɅ हो, तो उसे कारा मɅ समझा जाएगा और वह सभी Ǔनदȶशɉ और अनुशासन के अधीन होगा, मानो वह वाèतव मɅ कारा मɅ हो।
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