section 53
Prohibited items
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025प्रतिबंधित सामान प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: 1. किसी भी प्रकार का शराब या नशीला पदार्थ। 2. तंबाकू चबाने के लिए सामग्री। 3. मादक द्रव्यों के सेवन की सामग्री 4. गांजा, अफीम या कोई अन्य नशीला पदार्थ या जहरीली वस्तु। 5. जहरीली सामग्री, आग जलाने के लिए सामग्री, या ऐसी सामग्री जो विकृति पैदा कर सकती है 6. सोना, धातु, धन, करेन्सी नोट, मूल्यवान प्रतिभूतियां, किसी भी प्रकार के आभूषण या आभूषण, तथा हर प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं। 7. पुस्तकें, मुद्रित सामग्री, पत्र या किसी भी प्रकार की लेखन सामग्री जो अधीक्षक द्वारा अधिकृत न हो। 8. चाकू, हथियार, रस्सी, तार, बांस, सीढ़ियां, लाठी, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे पलायन में आसानी हो या किसी भी प्रकार के उपकरण, सिवाय उनके जो कार्य के निष्पादन में उपयोग के लिए निर्गत किए गए हैं, और ये केवल कार्यावधि के दौरान और ऐसे स्थानों पर अपवादस्वरूप हैं जहां कारा के कार्य के लिए उनकी आवश्यकता हो। 9. कोई भी वस्तु जो कारा के भंडार और आपूर्ति से बंदियों के उपयोग के लिए निर्गत नहीं की गई हो। 10. कोई भी डिजिटल मीडिया, मोबाइल, सिम, डिजिटल कैमरा, मोबाइल लिंक और इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले परिधेय योग्य गैजेट जैसे कि एप्पल वाच, गूगल ग्लास, या ब्लूटूथ से युक्त कोई भी मीडिया, या वाई-फाई, वाई -मैक्स कनेक्टिविटी या मीडिया ट्रांसफर का कोई भी सॉफ्टवेयर जो आंतरिक या बाह्य संवाद को जोड़ने/संपर्क में सक्षम हो, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, आदि। 11. कोई भी एप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर, डार्क वेब साइट और उसके एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर मैलवेयर, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, प्रतिबंधित या अवैध वेबसाइट, मैसेंजर, सोशल मीडिया एप्लिकेशन 12. ड्रोन या अन्य उड़ने वाली वस्तुएं जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, कारा के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके बंदियों तक प्रतिबंधित सामान पहुंचाना या कारा परिसर की वीडियोग्राफी करना, या किसी बंदी पर हमला करना या उसे गोली मारना 13. ऐसी कोई भी वस्तु जिसे सरकार प्रतिबंधित वस्तु के रूप में वर्गीकृत कर सकती है
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