section 55
Process for repeated offences in prison
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025कारा में अपराध को बार-बार दोहराने की प्रक्रिया यदि कारा परिसर में कोई व्यक्ति कारा अनुशासन के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी है, जो उसके द्वारा बार-बार ऐसा अपराध करने के कारण या अन्यथा, प्रभारी अधिकारी की राय में, किसी ऐसे दंड द्वारा पर्याप्त रूप से दंडनीय नहीं है, जिसे देने की शक्ति उसे इस अधिनियम के अधीन है, तो प्रभारी अधिकारी ऐसे बंदी के मामले को परिस्थितियों के विवरण के साथ अधिकारिता रखने वाले सक्षम दंडाधिकारी (मिजिस्ट्रेट) को भेजेगा, और ऐसा दंडाधिकारी (मिजिस्ट्रेट) उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप पर विचार करेगा, और दोषसिद्धि पर उसे कारावास की सजा दे सकता है, जो तीन वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकती है। ऐसी अवधि किसी अन्य अवधि के अतिरिक्त होगी, जो ऐसा बंदी पहले से ही भुगत रहा हो।
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