section 36
Transfer of sick prisoners to medical facilities in another State/Union Territory
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025बीमार बंदी को दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा में स्थानांतरित करना 1. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं, इसी प्रकार, किसी भी बीमार बंदी (चाहे वह कारा में परिरुद्ध हो अथवा निरंतर उपचार के लिए राज्य स्तरीय अस्पताल में भर्ती हो) को, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा सशस्त्र पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर किया गया हो, भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं। 2. किसी बीमार विचाराधीन बंदी को, जिसे राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा सशस्त्र पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत समुचित उपचार के लिए किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर किया गया हो, स्थानांतरित करने के लिए महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं, के आदेश के अतिरिक्त संबंधित विचारण न्यायालय की सहमति से किया जाएगा।
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