section 57
Primary health care of prisoners
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025बंदȣ कȧ Ĥाथͧमक èवाèØय देखभाल 1. Ĥ×येक कारा मɅ कम से कम एक ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ और ऐसे ͬचͩक×सा अधीनèथ अͬधकारȣ हɉगे िजÛहɅ सरकार आवæयक समझे तथा जैसा ͩक Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत है, बंǑदयɉ के Ĥाथͧमक èवाèØय और ͬचͩकि×सय देखभाल के ͧलए सरकारȣ मानदंडɉ और ͪवǓनदȶशɉ के अनुसार पुǽष और मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए एक-एक अèपताल होगा। 2. अèपताल मɅ बाéय रोगी क¢ (ओपीडी) और अंतःरोगी क¢, ͫडèपɅसरȣ, Ĝेͧसंग Ǿम, पैथोलॉिजकल Ĥयोगशाला, एÈस-रे èथापना, दंत ͬचͩक×सा क¢, आइसोलेशन और Èवारंटȣन वाड[, रसोईघर और ͬचͩक×सा अपͧशçट Ǔनव[×य इकाई तथा ऐसी इकाई होगी िजसे सरकार आवæयक समझे। 3. बीमार और अèवèथ बंǑदयɉ को क¢पाल Ĥभारȣ और उÍच क¢पाल ɮवारा उपचार के ͧलए कारा अèपताल कȧ ओपीडी मɅ भेजा जाता है और यǑद त×काल ͬचͩक×सकȧय हèत¢ेप कȧ आवæयकता होती है तो ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ या ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ कȧ अनुपिèथǓत मɅ ͬचͩक×सा अधीनèथ ɮवारा उÛहɅ भतȸ ͩकया जा सकता है। ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ के पचȶ(Ǔनधा[ǐरत औषͬध) और ͬचͩक×सा परामश[ को कारापाल को भेजा जाएगा जो परामश[ के अनुसार दवा उपलÞध कराएगा या अÛय आवæयक åयवèथा करेगा। कारापाल और ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ गंभीर मामलɉ के बारे मɅ अधी¢क को सूͬचत करɅगे िजन पर त×काल Úयान देने या रेफरल कȧ आवæयकता है।
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