section 15
Functions and duties of the Superintendent
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
अधी¢क के काय[ और कत[åय
- (1) इस अͬधǓनयम और उसके अधीन Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ या महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं के Ǔनयंğण के अधीन रहते हुए, अधी¢क अनुशासन, Ǔनयंğण, दंड, Įम , åयय और सुधार से संबंͬधत सभी ͪवषयɉ मɅ कारा का Ĥबंधन करेगा।
- (2) राÏय सरकार ɮवारा Ǒदए गए ऐसे सामाÛय या ͪवशेष Ǔनदȶशɉ के अधीन रहते हुए, केÛġȣय कारा से ͧभÛन ͩकसी कारा का अधी¢क िजला दÖडाͬधकारȣ ɮवारा कारा के संबंध मɅ Ǒदए गए ऐसे सभी आदेशɉ का पालन करेगा जो इस अͬधǓनयम या इसके अधीन ͩकसी Ǔनयम से असंगत न हɉ, तथा ऐसे सभी आदेशɉ तथा उन पर कȧ गई कार[वाई महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं को ĤǓतवेǑदत करेगा।
- (3) अधी¢क के मुÉय काय[ इस Ĥकार हɇ:
- (a) कारा मɅ संसीͧमत अपराͬधयɉ के पलायन अथवा पलायन के ͩकसी भी Ĥयास के ͪवǽɮध कारा को सुरͯ¢त करना।
- (b) बंǑदयɉ को कारा Ǔनयमɉ के अनुपालन के साथ Ûयुनतम ĤǓतबंधा×मक आवास मɅ सुरͯ¢त अͧभर¢ा के साथ रखना।
- (c) कारामुÈत बंǑदयɉ ɮवारा पुनः अपराध करने और पुनरावृͪƣ कȧ Ĥवृͪƣ को कम करने के ͧलए कारा संसीमन अवͬध के अंतग[त बंǑदयɉ को सुधारा×मक हèत¢ेप Ĥदान करना।
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