section 68
Prison management for transgender prisoners
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए कारा व्यवस्था
- (1) नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ट्रांसजेंडर बंदियों, ट्रांसपुरुष और ट्रांसमहिला दोनों के संसीमन के लिए परिसर/कक्ष उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- (2) ट्रांसजेंडर बंदियों को किसी भी विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल या मनो-सामाजिक आवश्यकता के लिए अभिगमन प्रदान की जा सकती है। ट्रांसजेंडर बंदियों को सुधार कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए अभिगमन प्रदान की जा सकती है।
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