section 32
Premature release of prisoners serving life imprisonment
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
आजीवन कारावास सजा प्राप्त बंदियों की असमय कारामुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदी को उसके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के उद्देश्य से असमय कारामुक्ति की अनुमति दी जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त मामलों में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदी की असमय कारामुक्ति के प्रकरण पर विचार करने और अनुशंसा करने के लिए सजा पुनरीक्षण बोर्ड का गठन कर सकती है।
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