section 63
Segregation and separate accommodation for female prisoners
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए पृथÈकरण और पृथक आवास 1. सरकार मǑहला बंǑदयɉ के संसीमन के ͧलए उतनी संÉया मɅ अनÛय कारा èथाͪपत कर सकती है, िजतनी वह आवæयक समझे, ताͩक मǑहला बंǑदयɉ को संसीͧमत रखा जा सके। मǑहला और पुǽष दोनɉ Ĥकार के बंǑदयɉ के संसीमन के Ǔनͧमƣ कारा मɅ मǑहला बंǑदयɉ को एक पृथक भवन पǐरसर अथवा उसी पǐरͧमǓत पǐरसर के एक पृथक खंड पǐरसर मɅ रखा जाएगा, िजसमɅ पृथक Ĥवेश ɮवार होगा, ताͩक वे पुǽष बंǑदयɉ के संपक[ मɅ न आएं। पुǽष बंǑदयɉ के ͧलए उपलÞध कराई गई सभी आधारभूत संरचना और सुͪवधाएं मǑहला बंǑदयɉ को भी Ĥदान कȧ जा सकती हɇ, साथ हȣ ऐसी अÛय सुͪवधाएं भी जो उनकȧ लɇͬगक ͪवͧशçट आवæयकताओं को पूरा करती हɉ । 2. मǑहला कारा पǐरसर कȧ पǐरͧमǓत कȧ दȣवार इतनी ऊंची होगी ͩक गोपनीयता बनाए रखने के ͧलए पुǽष क¢ो तथा Ǔनगरानी टावर से मǑहला कारा पǐरसर कȧ Ǻæयता बाͬधत हो। 3. मǑहला कारा पǐरसर मɅ एक अèपताल, आवæयक आधारभूत संरचना, रसोईघर, भोजन क¢, काय[शाला, पुèतकालय, मनोरंजन केÛġ तथा सरकार ɮवारा उपयुÈत समझी जाने वालȣ अÛय संरचना होगी। 4. मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए Ǔनयमɉ के अनुसार पृथक मुलाकात क¢ उपलÞध होगा। 5. केवल कत[åय पालȣ पǐरवत[न के समय उÍच क¢पाल ɮवारा मǑहला कारा पǐरसर के क¢ो मɅ संसीͧमत मǑहला बंǑदयɉ कȧ संÉया कȧ पुिçट करने के ͧलए एक संͯ¢Üत ħमण करने के अलावा मǑहला कारा पǐरसर कȧ सुर¢ा केवल मǑहला क¢पालɉ ɮवारा कȧ जाएगी 6. अधी¢क या कारापाल अÛय मǑहला क¢पालɉ कȧ उपिèथǓत मɅ मǑहला कारा पǐरसर तथा क¢ो का ħमण करɅगे और यǑद ͩकसी आपातकालȣन िèथǓत मɅ उÛहɅ नंबरबंदȣ के बाद मǑहला कारा पǐरसर का ħमण करना पड़े तो उनके साथ कत[åय पर ǓनयुÈत उÍच क¢पाल भी होगा। 7. कोई भी पुǽष बंदȣ ͩकसी भी बहाने से मǑहला कारा पǐरसर मɅ Ĥवेश नहȣं करेगा , ͧसवाय सुर¢ा Ĥोटोकॉल के अंतग[त मरàमǓत और सफाई कायɟ के ͧलये।
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