section 33
Transfer of prisoners confined in prisons in the State
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025राज्य की कारा में बंद बंदियों का अंतरण 1. राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी कारा में 1. मृत्यु दंड की सजा के अंतर्गत, या 2. कारावास की सजा के अंतर्गत, या 3. अर्थदंड का भुगतान न करने पर कारावास, या 4. शांति बनाए रखने या अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रतिभूतियां नहीं देने में पर संसीमित किसी बंदी को राज्य के किसी अन्य कारा में स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर सकती है । 2. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं, इसी प्रकार, राज्य के किसी कारा में पूर्वोक्त रूप से परिरुद्ध किसी बंदी को प्रशासनिक पृथक्करण के लिए राज्य के किसी अन्य कारागार में स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर सकते हैं । 3. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, किसी व्यक्ति को, जो किसी न्यायालय के किसी रिट, वारंट या आदेश के अधीन जांच, अन्वेषण या विचारण लंबित रहने तक किसी कारा में अभिरक्षा में रखा गया है, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय की सहमति से प्रशासनिक पृथक्करण के लिए राज्य के किसी अन्य कारा में स्थानांतरित करने का निदेश दिया जा सकता है।
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