section 1
Short title, extent and commencement
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ 1. इस अधिनियम को झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम, 2025 कहा जाएगा। 2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य पर होगा। 3. यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि को प्रवृत्त होगा और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तिथि नियत की जा सकेगी और ऐसे किन्हीं उपबंधों में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति संदर्भ है।
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