section 39
Segregation of prisoners
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025बंǑदयɉ का पृथÈकरण बंǑदयɉ को ͧलंग ,Ĥकरण कȧ िèथǓत, आयु और सुर¢ा जोͨखम के अनुसार पृथक-पृथक क¢ो मɅ रखा जाएगा। बंǑदयɉ को कभी भी जाǓत, पंथ या धम[ के आधार पर वगȸकृत तथा पृथक नहȣं ͩकया जाएगा Ǔनàनͧलͨखत बंǑदयɉ को पृथक-पृथक भवनो या एक हȣ भवन पǐरसर के पृथक-पृथक खंडो मɅ संसीͧमत रखा जाएगा 1. ͧसͪवल बंदȣ 2. पुǽष ͧसÚददोषी बंदȣ 3. पुǽष ͪवचाराधीन बंदȣ (मिजिèĚयल Ûयायालयɉ के अंतग[त आने वाले ͪवचाराधीन बंǑदयɉ को सğ Ûयायालयɉ के अंतग[त आने वाले ͪवचाराधीन बंǑदयɉ से पृथक रखा जाना है) 4. मǑहला बंदȣ (मǑहला ͧसÚददोͪषयɉ को मǑहला ͪवचाराधीन बंǑदयɉ से पृथक रखा जाएगा) 5. युवा अपराधी 6. ͪवदेशी बंदȣ 7. ͪवशेष आवæयकताओं या कमजोǐरयɉ वाले बंदȣ (धारा 2.48 देखɅ) 8. संĐामक और संचारȣ रोगɉ से पीͫड़त बंदȣ 9. Èवारंटाइन मɅ रखा गया बंदȣ
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