section 71
Parole and Furlough
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025पैरोल और फरलो 1. उपयुÈत ͧसɮधदोष बंǑदयɉ को अÍछे आचरण और सुधारा×मक उपचार के ĤǓत संवेदनशीलता के ͧलए Ĥो×साहन के Ǿप मɅ अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत (कारा अवकाश) Ĥदान ͩकया जा सकता है, िजसका उɮदेæय उनके पुनवा[सन के ͧलए हो, जैसा ͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है। 2. कारा अवकाश के Ǔनàन Ĥकार हो सकते हɇ: 1. साधारण अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत 2. आपातकालȣन अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत 3. अèथाई अवकाश (फरलो) 3. स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा पाğता युÈत ͧसÚददोष बंǑदयɉ को Ǔनयͧमत/ साधारण अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत ऐसी शतɟ पर और ऐसे उɮदेæयɉ के ͧलए दȣ जा सकती है, जो Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत कȧ जा सकती हɇ। Ǔनयͧमत/ साधारण अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत पर ǒबताई गई अवͬध एक बार मɅ तीस Ǒदनɉ से अͬधक नहȣं हो सकती है और एक वष[ मɅ एक से अͬधक बार नहȣं दȣ जा सकती है। Ǔनयͧमत/ साधारण अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत पर ǒबताई गई अवͬध को सजा के अंश के Ǿप मɅ नहȣं ͬगना जाएगा। 4. आपातकालȣन अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा आकिèमक या आपातकालȣन पǐरिèथǓतयɉ मɅ पाğता युÈत ͧसÚददोष बंǑदयɉ को पुͧलस सुर¢ा के अंतग[त Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत 48 घंटे तक कȧ अवͬध के ͧलए दȣ जा सकती है। इस अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत के अंतग[त ǒबताई गई अवͬध को सजा के अंश के Ǿप मɅ ͬगना जाएगा।
5. स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा कारा मɅ अÍछे आचरण और अनुशासन को बनाए रखने के ͧलए Ĥो×साहन के तौर पर पाğता युÈत बंǑदयɉ को, वैसी सजा अवͬध जो सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कȧ गई हो, के पूण[ करने के उपराÛत, एक साल मɅ वैसी Ǔनिæचत अͬधकतम अवͬध िजसे सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कȧ गई हो, फरलो के Ǿप मɅ अनुदान कȧ जा सकती है। फरलो के अंतग[त åयतीत गई अवͬध को बंदȣ ɮवारा काटȣ गई सजा अवͬध के अंश के Ǿप मɅ गणना कȧ जाएगी । संघ के सशèğ बलɉ से संबंͬधत ͩकसी भी कानून ɮवारा शाͧसत बंǑदयɉ के ͧलए, अवकाश का अनुदान उन कानूनɉ के Ĥावधानɉ के अधीन होगा। लोकǑहत सुर¢ा और पैरोल लंघन (जंͪपंग) को रोकने के ͧलए, ऐसे बंǑदयɉ को उनकȧ आवाजाहȣ और गǓतͪवͬध कȧ Ǔनगरानी के ͧलए इलेÈĚॉǓनक Ěैͩकंग ͫडवाइस पहनने कȧ उनकȧ सहमǓत के शत[ पर हȣ कारा अवकाश Ǒदया जा सकता है। बंदȣ ɮवारा कारा अवकाश अंतग[त ͩकए गए ͩकसी भी Ĥकार के ͪवͬधक उãलंघन के ͧलए कारा अवकाश Ǔनरèत कर Ǒदया जाएगा, तथा इसके अǓतǐरÈत Ǔनयमɉ के अंतग[त भͪवçय मɅ Ǒदया जाने वाला ͩकसी भी कारा अवकाश ͧलए अयोÊय घोͪषत कर Ǒदया जाएगा। यǑद पैरोल या फरलो पर कारा मुÈत कोई बंदȣ Ǔनयत Ǔतͬथ पर आ×मसमप[ण करने मɅ ͪवफल रहता है, तो कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ कȧ सूचना पर, पुͧलस ɮवारा, भारतीय Ûयाय संǑहता, 2023 कȧ धारा 262 के Ĥावधानɉ के अंतग[त बंदȣ को ͬगरÝतार ͩकया जायगा तथा ͪवͬधक Ĥावधानɉ के अनुसार कार[वाई कȧ जाएगी।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.