section 48
Prison offences
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025कारा अपराध किसी बंदी द्वारा किए गए निम्नलिखित कृत्यों को कारागार अपराध घोषित किया जाता है- 1. कारा के किसी विनियम की ऐसी जानबूझकर अवज्ञा जो इस अधिनियम की धारा 87 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कारा अपराध घोषित की गई हो। 2. किसी भी प्रकार का हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 3. अपमानजनक, धमकीपूर्ण या दुर्वचन भाषा का प्रयोग। 4. अनैतिक या अभद्र या अव्यवस्थित व्यवहार। 5. जानबूझकर खुद को श्रम से अक्षम करना। 6. काम करने से इनकार करना। 7. बिना उचित अनुमति के हथकड़ी या सलाखों को रगड़ना, काटना, बदलना या हटाना। 8. कठोर कारावास की सजा प्राप्त किसी भी बंदी द्वारा काम में जानबूझकर आलस्य या लापरवाही बरतना। 9. कठोर कारावास की सजा प्राप्त किसी भी बंदी द्वारा जानबूझकर कार्य का कुप्रबंधन करना। 10. कारा या किसी सरकारी संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। 11. इतिवृत्त पत्रक, अभिलेखों या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें खराब करना। 12. किसी भी प्रतिबंधित वस्तु या प्रतिबंधित सामान की तस्करी, प्राप्ति, कब्जा या हस्तांतरण। 13. बीमारी का बहाना करना। 14. साथी बंदियों को यातना देकर या धमकी देकर उनसे बलपूर्वक फिरौती मांगना। 15. साथी बंदियों के प्रति यौन रुझान या उत्पीड़न। 16. किसी कारा अधिकारी या बंदी के विरुद्ध जानबूझकर झूठा आरोप लगाना। 17. अपने व्यक्तित्व और प्रभाव की तलाशी लेने से इंकार करना। 18. किसी बंदी या कारा अधिकारी पर आगजनी, साजिश या षड्यंत्र, पलायन, पलायन का प्रयास या तैयारी, तथा हमले या हमले की तैयारी की घटना की जानकारी मिलते ही रिपोर्ट करने से इंकार करना या छोड़ देना। 19. पलायन का षड्यंत्र करना या पलायन में सहायता करना, या पूर्वोक्त अपराधों में से कोई अन्य अपराध करना। 20. कारा से अनधिकृत संवाद के माध्यम से बाहरी लोगों से अनधिकृत संवाद करना या किसी बाहरी व्यक्ति को धमकाना या फिरौती मांगना। 21. कारा सॉफ्टवेयर, डेटा, वेब-पोर्टल, कनेक्टिविटी और हार्डवेयर से संबंधित साइबर अपराध करना। 22. ऐसा कोई भी कार्य जिसे सरकार कारा अपराध के रूप में वर्गीकृत कर सकती है।
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