section 3
Functions of prisons and correctional institutions
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
कारा और सुधारा×मक संèथान के काय[ कारा के काय[ Ǔनàनानुसार हɉगे:
- (i) ͩकसी ǐरट, वारंट या ͩकसी Ûयायालय या ͩकसी अÛय स¢म Ĥाͬधकारȣ के आदेश के अंतग[त उपाͪप[त बंदȣ को सुरͯ¢त एवं संरͯ¢त अͧभर¢ा मɅ रखकर सामाÛय जन को सुरͯ¢त करना;
- (ii) इस अͬधǓनयम और इसके अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ के अनुसार सàयक åयवèथा और Ǔनयंğण बनाए रखते हुए बंǑदयɉ कȧ सुर¢ा और संर¢ा के ͧलए उͬचत उपबँध करना :
- (iii) बंǑदयɉ के मानवाͬधकारɉ को संरͯ¢त रखने हेतु Ǔनयमɉ के अनुसार पया[Üत आवास, भोजन, जलवायु/मौसम/ऋतुओं के अनुकूल कपड़े और ǒबèतर, èवाèØय और ͬचͩक×सा देखभाल तथा अÛय आवæयकताएं Ĥदान करना :
- (iv) बंǑदयɉ कȧ कारा संसीमन अवͬध के अंतग[त सुधार और पुनवा[स के ͧलए उɮदेæयपूण[ गǓतͪवͪवͬधयɉ ɮवारा हèत¢ेप करना, ताͩक उÛहɅ पुनः अपराध करने और अपराध कȧ पुनरावृͪƣ से रोका जा सके, तथा कारामुिÈत केपæचात समाज मɅ पुनĤ[वेश के पæचात उÛहɅ ͪवͬध का पालन करने वाला नागǐरकहोने और èवावलंबी जीवन åयतीत करते हुए समाज मɅ एकȧकृत होने मɅ स¢म बनाया जा सके।
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