section 35
Transfer of sick prisoners to State hospitals for treatment
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
बीमार बंदियों को इलाज के लिए राज्य के अस्पतालों में स्थानांतरित करना 1. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, जिला दंडाधिकारी, इसी प्रकार, किसी कारा में संसीमित सिद्धदोष बंदी को, चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार उपचार के लिए जिला अस्पताल या राज्य में किसी उच्चतर सरकारी चिकित्सा केंद्र में स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर सकते हैं । 2. बीमार विचाराधीन बंदियों को चिकित्सा अधिकारी या संबंधित विचारण न्यायालय के आदेश पर सिविल सर्जन द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार संबंधित विचारण न्यायालय के आदेश पर जिला अस्पताल या उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा जाएगा।
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