section 7
Temporary accommodation for prisoners
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
बंǑदयɉ के ͧलए अèथायी आवास
1. यǑद बड़ी संÉया मɅ बंǑदयɉ को एक कारा से दूसरȣ कारा मɅ या ͩकसी उपयुÈत अèथायी संरचना मɅ èथानांतǐरत करना आवæयक और आसÛन हो जाता है , तो सरकार ऐसी संरचना को Ǔनिæचत अवͬध के ͧलए अèथायी कारा के Ǿप मɅ नाͧमत कर सकती है, जब तक ͩक अǓनवाय[ता समाÜत न हो जाए। 2. जब भी सरकार को लगता है ͩक ͩकसी åयिÈत या åयिÈतयɉ को अिèत×वगत या अÛय सुर¢ा बाÚयता के कारण एक Ǔनिæचत अवͬध के ͧलए पृथक सुͪवधा मɅ रखना आवæयक होगा, तो वह कारा कȧ सभी समुͬचत संगठना×मक और सुर¢ा आवæयकताओं के साथ ͩकसी भी संरचना को एक Ǔनिæचत अवͬध के ͧलए कारा घोͪषत कर देगी, िजसे ऐसी आपात िèथǓत बनी रहने पर बढ़ाया जा सकता है।
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